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Anti-Ragging Notice | Official Website of Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, UP, India

Anti-Ragging Notice

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 एवं दिनांक 08.05.2009 के क्रम में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 दिनांक 17 जून, 2009 एवं तत्विषयक उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्, 2010) (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)[The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010] [U.P. Act No. 14 of 2010] [As passed by the Uttar Pradesh Legislature] के आलोक में आदेशानुसार तात्कालिक प्रभाव से  माननीय कुलपति महोदया के आदेश दिनांक 18/10/2022 के अनुपालन में  शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए एण्टी रैगिंग स्काव्यड/रैगिंग विरोधी दल का गठन किया गया है:-

S.No. Name of the Official Designation
  समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष परिसर पाठ्यक्रम सदस्य
  चीफ प्रॉक्टर सदस्य
  अधिष्ठाता छात्र कल्याण सदस्य
  अध्यक्ष, एस.सी/एस.टी. समिति सदस्य
  अध्यक्ष, ग्रीवान्स समिति सदस्य
  अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग  समिति सदस्य
  अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ट  समिति सदस्य
  चीफ वार्डन सदस्य
  नवीन छात्र एवं छात्राएँ (5 + 5) संयोजक द्वारा नामित किया जायेगा
  प्रो0 रजनीश भाष्कर, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग संयोजक
  प्रो0  सुरजीत कुमार , एम.सी.ए. विभाग सदस्य
  डा0 जान्हवी श्रीवास्तव,  मनोविज्ञान विभाग सदस्य
  डा0 प्रमोद कुमार, रसायन विभाग, रज्जू भईया संस्थान सदस्य
  डा0  दिग्विजय सिंह, जनसंचार विभाग सदस्य
  डॉ. रसिकेश, एच.आर.डी. विभाग सदस्य

रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्कवैड) समिति से अपेक्षा की जाती हैं कि परिसर छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का औचक निरीक्षण कर रैगिंग की घटनाओं को रोके तथा विभागाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी या छात्र/छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा अवगत करायी गयी रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जा कर करें तथा सम्पूर्ण स्थिति से अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से कुलपति जो को अवगत कराने की कृपा करें।

Videos Reg : Ragging - An Avoidable Crime

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